उत्तराखंडः ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्यवाही को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिया ये निर्देश

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देहरादूनः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज ग्राम प्रधान से जुड़े एक मामले में कार्यवाही करते हुए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ये कार्यवाही एक ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों में अनियमितता करने संबंधी जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए की है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार के 10 दिन में अनियमितताओं पर निर्णय लेकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

मिली जानकारी के अनुसार, मामला देहरादून के प्रतीत नगर के ग्राम प्रधान से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि प्रतीत नगर के ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों मे की गई अनियमितताओं को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल हुई। याचिकाकर्ता अनम सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना देकर कहा कि प्रतीप नगर के ग्राम प्रधान ने विकास कार्यों में अनियमितता कर 18 लाख रुपये का गबन किया।

शिकायत के बाद पूर्व में हुई जांच में ग्राम प्रधान का 18 लाख का घोटाला सामने आने के बावजूद ग्राम प्रधान पर राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नही हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि लगातार शिकायत मिलने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया है। जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के 10 दिन में अनियमितताओं पर निर्णय लेकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।


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