ब्यूरो उमेश श्रीवास्तव/ रायबरेली: पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जीआरपी अनुभाग लखनऊ में चलाये जा रहे ऑपरेशन कंविक्शन दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रेलवे, अनुभाग लखनऊ द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत कार्रवाई की गई है। जीआरपी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से दो अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा हुई है।
बता दें कि माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में हृषीकेश यादव के पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय) / नोडल अधिकारी, जीआरपी अनुभाग लखनऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अभियोजन अधिकारी व थाना जीआरपी रायबरेली पुलिस टीम द्वारा अभियोग की प्रभावी पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को मा0 न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी।
जिसमें मा0 न्यायालय द्वितीय ए०सी० जे० (सी० डि०)/ए.सी.जे.एम. रायबरेली द्वारा 3 मई 2024 को थाना जीआरपी रायबरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 10/23 धारा 379/411 भादवि बनाम संदीप बारी पुत्र शिवराम बारी निवासी सायमऊ बहादुर पुर थाना मोहनगंज अमेठी व मु0अ0सं0 13/23 धारा 379/411 भादवि बनाम 2. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप पुत्र रामबोध कश्यप निवासी बहराना जफरनगर को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते सभी अभि० गणों को क्रमशः द्वारा 9 माह 15 दिन व 07 माह 15 दिन के कारावास जे से दण्डित किया गया।