BREAKING: उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त, आज हुए ये बड़े फैसले

Spread the love

उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है। सचिवालय में 4 दिन के भीतर आज दूसरी बार कैबिनेट की गई थी। बैठक में जहां कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों में मुहर लगी है। वहीं बैठक से पहले सर्वप्रथम शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आइए जानते है आज हुई बैठक में किन फैसलों पर मुहर लगी है।

  • बैठक में 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने को स्वीकृति दी गई है। लगभग 5600 करोड़ का अनुपूरक बजट कैबिनेट ने मंजूर किया है।
  • वहीं गृह मंत्रालय भारत सरकार, आपदा प्रबन्धन प्रभाग के पत्र दिनांक 14.08.2024 द्वारा एन०डी०आर०एफ० तथा एस०डी०आर०फ० की दरों का पुननिर्धारण किया गया है। साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने इस हेतु प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया है।
  • राज्य में नीति नियोजन से सम्बंधित संस्थान ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु)’ के नाम को परिवर्तित कर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग’ करने को स्वीकृति दी गई है।
  • उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग(समूह क, ख और ग)सेवा संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को स्वीकृति दी गई।
  • उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल(अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है।
  • ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई है।
  • राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दी गई है।
  • साथ ही राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में शासनादेश दिनांक 12 जून 2018 द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को “राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के 68 स्थायी कार्मिकों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता व रिक्तियों के आधार पर संबंधित चीनी मिल में मृत्तक आश्रित के रूप में नियमानुसार सेवायोजित किया जाये” की सीमा तक हटाये जाने का निर्णय लिया गया है।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *